केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का आम निकाय
ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के लिए आम निकाय और कार्यकारी समिति का प्रावधान है। आम निकाय के अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। इसमें राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सभी अध्यक्ष, विधि, आयुर्विज्ञान, पोषण, समाज कार्य, शिक्षा एवं सामाजिक विकास प्रत्येक से एक एक कुल पांच (5) प्रोफेशनल, तीन (3) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त,नीति आयोग, भारत सरकार आदि के प्रतिनिधि, लोक सभा से दो (2) और राज्य सभा से एक (1) सदस्य और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होंगे।
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारिणी समिति
कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। पांच (5) राज्य समाज कल्याण बोर्डों के अध्यक्षों और एक (1) संघ राज्य क्षेत्र के राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा से एक-एक प्रतिनिधि और आम निकाय से दो (2) प्रोफेशनल शामिल होंगे।
अधिसूचना :
केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के गठन की अधिसूचना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है