राज्य समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन तथा अध्यक्ष की नियुक्ति
राज्य समाज कल्याण बोर्डों के गठन एवं कार्यप्रणाली संबंधी नियमों के अनुसार राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित महिला सामाजिक कार्यकर्ता होंगी। निर्वाचित प्रतिनिधि तथा लाभ के पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष पद की पात्रता नहीं होगी। राज्य बोर्ड की अध्यक्ष का चयन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
राज्य बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) के साथ 3 नामों का एक पैनल केंद्रीय बोर्ड की सहमति हेतु भेजा जाना चाहिए। यदि राज्य बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि तक राज्य सरकार से नियुक्ति के लिए नामांकन/कार्यकाल के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तब केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड अवधि में विस्तार का निर्णय लेगा या नई नियुक्ति करेगा।
इसमें राज्य के हर बड़े जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक (1) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में कार्यरत होगा। इसके अलावा विश्वविघालय, समाज कार्य विभाग के एक प्रतिनिधि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण/महिला कल्याण,शिक्षा, सामुदायिक विकास आदि से जुड़े विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों तथा राज्य विधान मंडल से एक महिला प्रतिनिधि को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा।.
अध्यक्ष को छोड़कर आधे गैर-सरकारी सदस्य केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा तथा शेष आधे राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम सीमा का निर्धारण केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाएगा।.
अधिसूचना:
राज्य समाज कल्याण बोर्ड के गठन तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष की नियुक्ति की अधिसूचना केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है।.